news आयकर विभाग बताएगा नई या पुरानी कर व्यवस्था में कौन अच्छी
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेटर की नई सुविधा शुरू की है। इससे आयकरदाता अब यह पता लगा सकेंगे कि उनके लिए नई या पुरानी कर व्यवस्था में से कौन सी अच्छी है।
दरअसल, ज्यादातर लोग अब भी इन दो कर व्यवस्थाओं के कारण भ्रम की स्थिति में हैं। इसके चलते सलाहकारों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस कैलकुलेटर की मदद से लोगों को दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा और इसके जरिए वे यह फैसला कर सकेंगे कि वे कौन सी व्यवस्था को चुनें।
नई व्यवस्था में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करना व स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है। एजेंसी पुरानी व्यवस्था के कॉलम में आपको वह सभी जानकारी देनी होगी, जो कटौती के योग्य है। उधर, नई व्यवस्था में केवल कुल आय और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जानकारी मुहैया करानी होगी। अंत में आपको इस टैक्स कैलकुलेटर से यह पता चल सकेगा कि नई और पुरानी कर व्यवस्था में से आपके लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी है। इस आधार पर आप अपनी पसंदीदा व्यवस्था का चयन कर सकते हैं।
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