Tuesday 26 April 2022

आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने को नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेच्युटी के हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने को नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेच्युटी के हकदार हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी व अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के प्रविधानों और शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे सरकार की विस्तारित इकाई बने हैं। 

पीठ ने कहा, इन अपीलों में शामिल विषय यह है कि क्या एकीकृत बाल विकास योजना के तहत बने आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

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